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Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023 आवेदन फॉर्म, पात्रता व लाभ 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023 आवेदन फॉर्म, पात्रता व लाभ 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

मध्य प्रदेश सरकार शासन द्वारा कल्‍याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है इस योजना में कल्याणी महिलाओं को लाभ मिलेगा जो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं लाभ ,उद्देश्य,पात्रता सूची ,दस्तावेज इत्यादि की जानकारी नीचे दी गई है जिसे आप देख सकते हैं

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023

योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
राज्यमध्य प्रदेश
लाभार्थीकल्याणी महिलाएं या विधवा
योजना कब से आरंभ की गई03 मई 2018
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन माध्यम
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्येश्य

प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना पात्रता और लाभ

  1. कल्‍याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
  2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो,
  3. आयकरदाता न हो,
  4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  5. कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो,

कल्‍याणी विवाह प्रोत्‍साहन के लिए राशि रूपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी जो कल्‍याणी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से सम्बंधित दस्तावेज

  • कल्यांणी व उसके पति का मध्यर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
  • कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी।
  • कल्याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र।
  • कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट‍ प्रदर्शित हो।
  • कल्याणी व उसके पति के आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)।
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  • कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्ती मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों,
  • कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र।
  • कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र।
  • कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आश्य का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
  • कल्याणी के पति का इस आशय का स्वव प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है। (पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं)Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
  • कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपत्ति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरे

  • कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तरजन कल्याण के कार्यालय में आवश्यंक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
  • जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो।
  • कलेक्टवर एवं संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तकजन कल्याण के कार्यालय किये गये आवेदन की पावती संबंधित कार्यालय को आवेदिका को देना अनिवार्य होगा।
  • संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्या य एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालय में कल्याणी विवाह योजना हेतु प्राप्त आवेदनों को एक पंजी (रजिस्टर) निर्धारित तालिका अनुसार संधारित की जाये
  • व समस्त दस्तावेजों को एक नस्तीं में पंजीबद्ध किया जाकर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जावे।

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana Apply Online

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