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Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ₹50 लाख तक का लोन पाए बिना किसी गारंटी के

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ₹50 लाख तक का लोन पाए बिना किसी गारंटी के

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है जिसमें बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए की हैMukhyamantri Udyam Kranti Yojana

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana 2023

योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
राज्यमध्य प्रदेश
लाभार्थीप्रदेश के सभी बेरोजगार युवा
आयु सीमा18 से 45 वर्ष
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताआठवीं कक्षा उत्तीर्ण
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से कोरेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना तथा ब्याज अनुदान सहायता के माध्यम से से रन लागत कम कर परियोजना की प्रोजेक्ट विजुअलिटी को बढ़ाना ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सूचना उद्यम स्थापित हो सके युवाओं के बीच बेरोजगारी काम हो सके तथा प्रदेश के युवा नौकरी के विकल्प में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकेMukhyamantri Udyam Kranti Yojana

उद्यम क्रांति योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है

  • युवाओं की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • तथा न्यूनतम शिक्षा के रूप में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है
  • परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक ना हो
  • वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार के किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना का इत्र ही ना हो
  • वित्तीय संस्थान में डिफाल्टर ना हो

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में वित्तीय सहायता के लिए वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और बैंक गारंटी फीस अधिकतम 7 वर्षों के लिए दिए जाने का प्रबंध है

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana Online Form Kaise Bhare

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित स्टेपों को फॉलो करके आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं

  • विभाग द्वारा पात्रता परिक्षणोंपरांत आवेदन ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित किया जायेगा |
  • बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा ।
  • प्रकरण स्वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर ऋण वितरण किया जाकर पोर्टल पर पृविष्टि की जायेगी।
  • बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान/ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जायेगा। Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana
  • महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जायेगी (DBT) ।
  • योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु सम्बंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है |

CM Udyam Kranti Yojana Apply Online

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