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ITR के लिए सरकार ने क्या डेडलाइन जारी की है Income Tax Return File 2022 क्यों है जरुरी जाने हिंदी में –

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Income Tax Return करने की last date बढ़ाए जाने पर आया बड़ा अपडेट भारत सरकार ने बताई डेडलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया तो तुरंत कर लें

Income Tax Return

आपको इनकम टैक्स भारतीय नागरिकों पर से लिया जाता है यह टैक्स भारतीय नागरिक द्वारा भरा जाता है जो भारत सरकार अपने योजनाओं में खर्च करती है और सभी जन को लाभ प्रदान करती है यह टेक्स ढाई लाख रुपए से अधिक कमाने वाले व्यक्ति से लिया जाता है और इस टैक्स को अलग-अलग परसेंटेज में लिया जाता है

Income Tax Return Filling 2022-23

अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत भर लें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम दिनांक 31 जुलाई है इसे सरकार ने डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया है राजस्व सचिव ने कहा है की अगर आपने 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आप वित्तीय वर्ष 2021 से 22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून 2022 से हो चुकी है

Last Date Of Income Tax Return

राजस्व सचिव के अनुसार गौरवलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट वर्ष 2022- 23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है अगर आप इस डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आप क पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा

ITR क्या होता है

(ITR)आइटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न(Income Tax Return) सरकार को अपने पिछले वित्तीय वर्ष का ब्यौरा देने के लिए भरा जाने वाला एक फॉर्म है आईटीआर का मतलब एक ऐसा कानूनी दस्तावेज से है जिसमें नागरिक अपने आमदनी का पूरा विवरण सरकार को देता है कि उसने किन स्रोतों से पैसा कमाया कितना निवेश किया है और कितनी बचत की है और कितना कर चुकाया है

ITR(Income Tax Return) भरने के फायदे

लोन की योग्यता तय होती है अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपकी योग्यता की जांच पड़ताल करता है तो इनकम के आधार पर होती है इनकम टैक्स रिफंड रिफंड के लिए जरूरी पता इनकम प्रूफ के लिए वैध डॉक्यूमेंट हैं वीजा प्रोसेसिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

Income Tax Return File कैसे चेक करे

  • इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं आंच पर लॉगिन करें
  • इसके बाद व्यू रिटर्निंग/फॉर्म्स पर क्लिक करें अब इनकम टैक्स रिटर्न चुने और मूल्यांकन वर्ष डालें
  • अब अपने रिफंड की स्थिति पता चल जाएगी एनएसडीएल की वेबसाइट के जरिए भी रिफंड स्टेटस की जानकारी मिल सकती है

Income Tax Return की प्रतिलिपि कैसे डाउनलोड करे

  • अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
  • अपने डैशबर्ड पर ई फाइल <आयकर रिटर्न <आयकर रिटर्न दाखिल करें पर क्लिक करें
  • फाइलिंग का तरीका चना जैसे ही ऑनलाइन और आगे बढ़ने पर क्लिक करें
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QAS -क्या में स्वयं अपना आइटीआर (ITR )फाइल कर सकता हूं

Ans- हां कोई भी व्यक्ति अपना आयकर विभाग की Official website के माध्यम से आप आईटीआर ताकि कर सकते हैं

QAs- ITR कौन दाखिल कर सकता है

Ans- जो व्यक्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए टैक्स ब्रैकेट के अंतर्गत आता है उसे आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होता है

Income Tax Return
Income Tax Return

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