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मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना: गरीब रेहड़ी लगाने वालो को मिलेगा लोन बिना ब्याज के 2023 Best Link Apply

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना – इस योजना के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को जो पटरी या फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने का कार्य करते हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा 10,000 रूपए तक का लोन बिना ब्याज के मिल जाएगा। आइए जानते सम्पूर्ण जानकारी इस योजना के बारे में।

खुद का छोटा-मोटा काम करने के लिए शिवराज सरकार देती है मुफ्त में लोन,ऐसे करें आवेदन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि 2 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है. बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को 28 जुलाई 2020 से लागू किया गया था. अब नए निर्णय के बाद यह योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित राज्‍य आजीविका फोरम द्वारा वर्ष 2007 से विभिन्न प्रकार की केंद्र एवं राज्य पोषित आजीविका योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनमें दीनदयाल अंत्योदय योजना- ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रारम्भिक ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्य हैं |

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना

  • स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है |
  • इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर ग्रामीण जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है |
  • इन्हे रेहड़ी वाला, साईकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामो से जाना जाता है |
  • इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी , ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि विक्रय किये है |
  • इन व्यवसायी द्वारा ग्रामीण क्षत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है |

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना उद्देश्य

  • मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी।
  • योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा।
  • ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापना हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षिण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से उद्यमिता विकास (ईडीपी) प्रशिक्षिण कराया जाना है |
  • प्रशिक्षिण उपरान्त व्यवसाय स्थापना हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना: गरीब परिवार को बिना ब्याज के लोन मिलेगा इस योजना के माध्यम से नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नाममुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्य(क) रु. 10,000 तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना। (ख) नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना। (ग) उद्यमियों को व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियापारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लक्षित परिवार का चयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक के आधार पर किया जाता है।
लाभार्थी वर्गग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्‍यापारी
लाभार्थी का प्रकारग्रामीण ,अन्य
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रRural
समय सीमाजुलाई 2020 से
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आवेदन शुल्कनिशुल्‍क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिराशि रू 10,000 (ब्‍याज मुक्‍त ऋण)
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानबैंक के द्वारा संबंधित हितग्राही के खाते में राशि का सीधे अंतरण
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://kamgarsetu.mp.gov.in/

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना पंजीयन प्रक्रिया

  1. पात्रता आयु : १८ – ५५ वर्ष |
  2. आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री
    1. आधार नंबर
    2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
    3. समग्र नंबर
    4. बैंक खाता क्रमांकए बैक का आईएफएससी कोड
  3. इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर “पंजीयन करे” विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
  4. मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर ग्रामीण पथ विक्रता चुनें।
  5. अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
  6. आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
  7. आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य Objective of Chief Minister’s Rural Path Vendor Loan Scheme: इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को सहायता प्रदान करना है क्योंकि ये ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (रूरल इनफॉर्मल इकॉनमी) के एक अभिन्न अंग है. स्ट्रीट वेंडर्स जैसे साइकिल चालक, फेरीवाले या जो आइसक्रीम, फल, समोसा/कचौरी, ब्रेड-बिस्किट, चिकन-अंडा,कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते, झाड़ू आदि बेचते हैं या जो नाई का काम कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचना है.

  1. परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
  2. आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
  3. घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
  4. आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
  5. आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  6. सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर “अपडेट करे” विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
  7. पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।

आशा करते हैं आपको यह मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की सम्पूर्ण जानकारी मिल चुकी है अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़े नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके।

इस योजना में आवेदन करने हेतु नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आवेदन फार्म भर सकते हैं और बिना ब्याज लोन मिल जाएगा।

Online Apply – Click Here

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